HC ने सचिव आपदा प्रबंधन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की शुरू
नैनीताल। गंगोत्री ग्लेशियर में फैल रहे कूड़े तथा इससे बनी झील के मामले में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है. जिसमें उन्हें तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन सचिव सरकारी नौकरी और इस पद के योग्य नहीं है. कोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर कहा है कि आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी जाए.
सरकार ने नहीं किया आदेश का पालन
बता दें कि दिल्ली निवासी अजय गौतम ने 2017 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गंगोत्री ग्लेशियर में कूड़े-कचरे की वजह से पानी ब्लॉक हो गया था और कृत्रिम झील बन गई है, इससे बड़ी आपदा आ सकती है. याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले में सरकार ने पहले जवाब में माना था कि झील बनी है जबकि बाद में कहा था कि हैल...


