
उत्तराखंड से बड़ी खबर : उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए छात्र-छात्राओं को फीस जमा करने के आदेश जारी किए हैं
उत्तराखंड से बड़ी खबर : उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए छात्र-छात्राओं को फीस जमा करने के आदेश जारी किए हैं
उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में सुनाया फैसला.. आदेशानुसार एमबीबीएस छात्रों को निर्धारित फीस का करना होगा भुगतान
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस ही करनी होगी जमा
देहरादून।
श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज़ के फीस निर्धारण सम्बन्धित मामले पर उच्च न्यायालय, नैनीताल ने बुधवार को एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज के पक्ष में फैसला सुनाया है।
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस की पहली किश्त 30 प्रतिशत तत्काल व शेष फीस तीन किश्तों में छात्र छात्राओं को जमा करनी होगी।
कुछ दिन पूर्व कुछ छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक व असमाज...