
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑॅफ मेडिकल साइंसेज़, जौलीग्रांट में 18 लाख फीस है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस बिन्दु पर श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके अनुसार एक राज्य में दो विश्वविद्यालयों के लिए फीस तय करने के मानक अलग अलग नहीं हो सकते हैं।
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज
की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला
अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हुई थी प्रवेश एवम् शुल्य नियामक समिति
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में शपथपत्र भरकर छात्र-छात्राओ ने सशर्त प्रवेश लिया था
अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस
देहरादून।
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर राज्य में मेडिकल की फीस निर्धारण के लिए गठित प्रवेश एवम्
शुल्क नियामक समिति ने एमबीबीएस व पीजी की लंबित फीस प्रकरण मामले पर आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने 25 फरवरी 2023 को जारी आदेश में फीस निर्धारण के लंबित प्रकरण पर फैसला सुना दिया है।
आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं...