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जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा का उल्लंघन पर करीब 200 हे0 भूमि राज्य सरकार में निहित   

जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा का उल्लंघन पर करीब 200 हे0 भूमि राज्य सरकार में निहित  

Dehradun, उत्तराखंड
  जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा का उल्लंघन पर करीब 200 हे0 भूमि राज्य सरकार में निहित   देहरादून दिनांक 13 मार्च, 2025(सू.वि.), मा0 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में भू कानून को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। जिलाधिकारी सविन बसंल ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसील अन्तर्गत धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख), 166/167 के उल्लंघन मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। जनपद देहरादून अंतर्गत प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने तथा अनुमति लेने के उपरांत क्रय की गई भूमि का निर्धारित समय के अंतर्गत उचित उपयोग न करने और भूमि का उपयोग अन्य कार्याे के लिए किए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 154 (4)(3)(क) और 154 (4)(3)(ख) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हु...