खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने सभी आपरेटरों को चेतावनी दी है कि 15 सितम्बर तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत पंजीकरण करा लें, इसके बाद विभाग पंजीकरण न कराने वाले आपरेटरों के खिलाफ अभियान चलाएगा।
क्लाउड किचन आपरेटरों पर कसा शिकंजा,15 सितम्बर तक करना होगा पंजीकरण अन्यथा होगी कार्रवाई
- उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मंजूर नहीं: डा. आर. राजेश कुमार,आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनधिकृत तौर पर चल रहे क्लाउड किचन आपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है
अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा।
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने सभी आपरेटरों को चेतावनी दी है कि 15 सितम्बर तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत पंजीकरण करा लें, इसके बाद विभाग पंजीकरण न कराने वाले आपरेटरों के खिलाफ अभियान चलाएगा।
खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त व स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि संज्ञान में आया है कि प्रदेश में संचालित कई क्लाउड किचन खाद्य सुरक्षा औ...