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मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के अधीन विभागों में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गई है आदेश हुए जारी…

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के अधीन विभागों में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गई है आदेश हुए जारी…

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार के अधीन विभागों में विभागीय एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस संबंध में आज सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा एवं प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में संबंधित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता द्वारा अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें -  राज्य में डेंगु की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सचिव, स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौडी, नैनीताल जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई.

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