हल्द्वानी में 4000 घरों में फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़.. सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अतिक्रमण हटाओ पर ब्रेक

हल्द्वानी में 4000 घरों में फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़..

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया  अतिक्रमण हटाओ पर ब्रेक

– फिलहाल तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

– रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर आगे निर्माण कार्य और विकास कार्य पर रोक लगाई

– सात फरवरी को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक…

 

नोटिस जारी किया

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।

 

सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।

 

पुनर्वास की व्यवस्था क्या है।

 

भूमि की प्रकृति क्या रही है

 

इन सवालों पर जवाब दें रेलवे

 

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