Tuesday, July 1News That Matters

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बुधवार को सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बुधवार को सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु अब से एक साल में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी हैं पढ़ें पूरी खबर..



 

, अर्थात अब से वर्ष में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर के आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किया जा सकता है।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम-2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 के सुसंगत नियमों में दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन करते हुए निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी निर्वाचकों से आधार संग्रह किया जाए जिस हेतु नया प्रारूप 6ख जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आधार संख्या संग्रह करने का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली मे प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार के पंजीकरण की पहचान करना है।

यह भी पढ़ें -  पूर्व सीएम हरीश रावत बोले- उत्तराखंड की सार्थकता, दरिद्रता, गरीबी और असहायता व बेरोजगारी की उन्मूलन में ही है निहित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *