धामी सरकार 2.0 :रामविलास यादव के सस्पेंशन के आदेश हुए निर्गत भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश

धामी सरकार 2.0 :रामविलास यादव के सस्पेंशन के आदेश हुए निर्गत भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश

 

 

कार्यालय आदेश

चूंकि डॉ० राम विलास यादव, भा0प्र0से0, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के विरूद्ध थाना सतर्कता सैक्टर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0-05/2022, धारा-13 (1) (ख)/13(2), भ्र०नि०अ०, 1988 (यथासंशोधित वर्ष 2018) के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही विवेचना में अपेक्षित सहयोग न करने व इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के संगत प्राविधानों का उल्लघंन करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है और उक्त आरोप इतने गम्भीर हैं कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।

2 अत: अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (यथासंशोधित) के नियम-3 के प्राविधानों के तहत डॉ० राम विलास यादव, भा0प्र0से0, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3 • निलम्बन की अवधि में डॉ० राम विलास यादव को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (यथासंशोधित) के नियम-4 एवं 5 में में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता व अन्य अनुमन्य भत्ते देय होगें। उक्त भत्तों का भुगतान उसी दशा में किया जायेगा जबकि डॉ० राम विलास यादव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि निलम्बन काल में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4 निलम्बन की अवधि में डॉ० राम विलास यादव सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

यह भी पढ़ें -  मुख्यमंत्री ने की चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा* *यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी हेतु एक्सपर्ट कमेटी के गठन के दिये निर्देश

राज्यपाल के आदेश से,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here