नैनीताल:हाई कोर्ट का आदेश राज्य सरकार के गाल पर तमाचा धामी सरकार तत्काल रद्द करे टेक होम राशन टेंडर प्रक्रिया-धस्माना

हाई कोर्ट का आदेश राज्य सरकार के गाल पर तमाचा
धामी सरकार तत्काल रद्द करे टेक होम राशन टेंडर प्रक्रिया-धस्माना

देहरादून: राज्य में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों में टेक होम राशन स्कीम के लिए जारी की गई टेंडर प्रक्रिया मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा लगाई गई रोक पर उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे कांग्रेस पार्टी एवं राज्य के स्वयं सहायता समूहों के आरोपों पर मोहर करार देते हुए टेंडर प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अव्हेलना करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा जारी यह निविदा की शर्तें इस प्रकार से बनाई गई थी जिससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह निविदाओं में भाग ही न ले पाएं और बाहरी एजेंसियां इन में भाग ले कर कब्जा जमा लें। श्री धस्माना ने कहा कि निविदा की तीन करोड़ रुपये टर्न ओवर व ग्यारह लाख रुपये धरोहर राशि की शर्त यह साबित करने के लिए काफी है कि स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को टेंडर प्रक्रिया से दूर रखने की साजिश की गई थी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अव्हेलना है।
सादर
सूर्यकांत धस्माना
उपाध्यक्ष पीसीसी

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