उतराखंड. धोखाधड़ी के मामले में उत्तरकाशी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया दिल्ली से गिरफ्तार*

 

धोखाधड़ी के मामले में उत्तरकाशी पुलिस ने एक अभियुक्त को किया दिल्ली से गिरफ्तार

एंकर- माह फरवरी 2021 में *वादी हितेश सेमवाल पुत्र पारेश्वर प्रसाद सेमवाल निवासी लदाडी उत्तरकाशी* द्वारा कोतवाली उत्तरकाशी पर अज्ञात नम्बर से कॉल कर क्यू0आर0 कोड को स्कैन कर 90,000 रु0 की धनराशि के धोखाधड़ी के सम्बन्ध मे एक लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना कोतवाली उत्तरकाशी पर तत्काल धारा 420 भादवि के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था,मामला साइबर ठगी से सम्बन्धित होने के कारण पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा मामले को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी व थानाध्यक्ष कोतवाली उत्तरकाशी को मामले में ठोस कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में अभियोग की विवेचना उ0नि0 कमल कुमार के सुपुर्द कर अभियोग के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु कोतवाली उत्तरकाशी व एस0ओ0जी0 उत्तरकाशी की एक संयुक्त टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा गहन पतारसी-सुरागरसी व सर्विलांस के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित कर अथक प्रयासों के बाद अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त रहीस खान को कल दिनांक 16/08/2021 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।
साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियुक्त का कोतवाली उत्तरकाशी पर पंजीकृत 70,000 रु0 की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी संलिप्ता पाई गई है। अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ की जा रही है साथ ही अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। अभियुक्त को आज मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
*गिरफ्तार अभियुक्त-* रहीस खान पुत्र इसव खान निवासी ग्राम बलराका पो0ऑ0 आलम शाह थाना व तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान उम्र 39 वर्ष।

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बाईट- मणिकांत मिश्रा- पुलिस अधीक्षक उतरकाशी

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